अदालत के आदेश पर ट्रैक्टर चालक के विरुद्ध मामला दर्ज

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खीरों (रायबरेली)  थाना क्षेत्र के गाँव अहिलवा मजरे दुकनहा निवासी सहदेव पुत्र शिव बालक ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर बीती 21 अक्टूबर को ट्रैक्टर संख्या यू पी 33 ए टी 5868 के अज्ञात चालक के बिरुद्ध तेजी व लापरवाही से ट्रैक्टर चलाकर अपने पुत्र राजपाल को घायल करने का आरोप लगाया था । न्यायालय के आदेश पर खीरों पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर घटना की जाँच शुरू कर दी है . थानाध्यक्ष खीरों शैलेन्द्र सिंह ने बताया कि अदालत के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

अदालत के आदेश बुलेरो पर चालक के खिलाफ मामला दर्ज

खीरों (रायबरेली ) – गुरुबक्सगंज थाना क्षेत्र के गाँव बेल्हऊमउ निवासी करन बहादुर सिंह ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि चार साल पूर्व उसका बेटा प्रशांत सिंह अपनी बाइक पर गांव के ही मातादीन सिंह के साथ लालगंज से वापस घर आ रहा था .जैसे ही वह लालगंज–गुरुबक्स गंज मार्ग पर बखरी तिराहे के पास पहुंचा . तभी सामने से आ रही बुलेरो संख्या यू पी 33 जी के अज्ञात चालक ने तेजी व लापरवाही से गाडी चलाते हुए उसके पुत्र प्रशांत की बाइक में टक्कर मार दिया . जिससे बाइक पर सवार पुत्र प्रशांत व मातादीन सिंह घायल हो गए . उसके पुत्र की इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी . उसने इसकी सूचना खीरों थाने व पुलिस अधीक्षक रायबरेली को दिया . लेकिन कार्यवाही न होने पर उसने न्यायालय की शरण ली है . थानाध्यक्ष खीरों शैलेन्द्र सिंह ने बताया कि अदालत के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है ।

खीरों से न्यूज प्लस संवाददाता दिवाकर त्रिपाठी की रिपोर्ट।

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