हाईकोर्ट ने दिया दो माह में 77,804 शिक्षकों के पद भरने का आदेश

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इलाहाबाद-उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 29,334 गणित-विज्ञान के सहायक अध्यापकों और 16,448 प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती पर विगत् 23 मार्च 2017 को लगाई गई रोक को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। कोर्ट द्वारा दो माह के भीतर शिक्षकों के उपरोक्त पदों को भरने का आदेश सरकार को दिया गया है। यह आदेश नीरज कुमार पाण्डेय और अन्य अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुये न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने दिया है। इसके अतिरिक्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में होने वाले शिक्षा अनुदेशकों के 32 हजार 22 पर भी रोक लगी थी। जिनका रास्ता साफ हो गया है।
गौरतलब हो कि उच्च प्राथमिक स्कूलों में गणित-विज्ञान के 29,334 सहायक अध्यापक भर्ती का शासनादेश 11 जुलाई 2013 को जारी हुआ था। इस दौरान नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ी और काउंसलिंग के बाद भी हजारों पद रिक्त रह गये। सरकार ने 30 दिसम्बर 2016 को आदेश पारित कर बचे पदों पर काउंसिलिंग कर नियुक्ति देने का आदेश दिया था। इसी दौरान प्रदेश में नई सरकार योगी आदित्यनाथ के आने पर उनके द्वारा 23 मार्च 2017 को नियुक्तियों पर रोंक लगा दी गई। इसी तरह से प्राथमिक विद्यालयों में 16,448 सहायक अध्यापक भर्ती में भी रिक्त रह गये पदों पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया पर विराम लगा दिया गया था। प्रदेश सरकार के इस फैसले को रद्द करते हुए हाईकोर्ट ने रिक्त स्थानों को भरने का आदेश जारी किया है। कोर्ट के इस फैसले से उन अभ्यर्थियों में खुशी की लहर दौड़ गई है, जिनकी नियुक्ति प्रदेश सरकार के आदेश से अटक गई थी।

  न्यूज प्लस के लिए मोनी द्विवेदी की रिपोर्ट

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